NPS Retired Benefits एनपीएस से रिटायर्ड कार्मिक को UPS का फायदा मिलेगा

By Global Public School Kalpi

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NPS Retired Benefits :  केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन पर मोदी सरकार की ओर से बड़ी खुशखबरी मिली है अब एनपीएस से रिटायर हो चुके कार्मिकों को भी यूपीएस का फायदा मिलेगा लेकिन सरकार के अनुसार कुछ शर्तों को पूरा करना होगा आईए जानते हैं वे शर्तें कौन सी है _

केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के तहत आने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान की है वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि वह केंद्र सरकार के कर्मचारी जो 31 मार्च 2025 या उससे पहले एनपीएस के अंतर्गत सेवानिवृत हो गए हैं और जिन्होंने न्यूनतम 10 वर्षों की योग्य सेवा पूरी कर ली है अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) के तहत अतिरिक्त पेंशन लाभों का दावा कर सकते हैं। यह लाभ पहले से प्राप्त एनपीएस लाभों के अतिरिक्त होंगे साथ ही उन सेवानिवृत कर्मचारियों के वैद्य रूप से विवाहित जीवनसाथी भी इस स्कीम के तहत लाभ प्राप्त कर सकेंगे यदि कर्मचारी की मृत्यु हो चुकी है।

NPS Retired Benefits

क्या कहता है नया नियम

इस नई सुविधा के तहत लाभार्थियों को एक मुस्त भुगतान मिलेगा जिसकी गणना अंतिम मूल वेतन और उस पर देय महंगाई भत्ते( DA ) का एक 1/10 वा हिस्सा प्रत्येक पूर्ण 6 महीने की योग्य सेवा के आधार पर की जाएगी। इसके अलावा मासिक पेंशन में भी टॉप अप राशि जोड़ी जाएगी यह टॉप अप यूपीएस के तहत अनुमन्य मासिक पेंशन और देय DA राहत को जोड़कर एनपीएस के तहत मिलने वाली सालाना पेंशन की राशि को घटाकर निर्धारित की जाएगी सरकार ने यह भी घोषणा की है कि पात्र लाभार्थियों को बकाया पेंशन पर ज्यादा ब्याज भी मिलेगा जिसकी गणना पीएफ के आधार पर की जाएगी।

नए नियम का फायदा किसे मिलेगा

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन की प्रक्रिया दो माध्यमों से की जा सकती है _ ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑफलाइन मोड में आवेदन करने वाले लाभार्थियों को अपने निकटतम ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफीसर यानी DDO से संपर्क करना होगा और संबंधित फार्म जमा करवाना होगा सब्सक्राइबर के लिए फॉर्म B2 जबकि उनके वैध जीवनसाथी के लिए फॉर्म B 4 या B6 निर्धारित किया गया है यह फॉर्म एनपीएस की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

वही ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इच्छुक लाभार्थी उपयुक्त वेबसाइट पर जाकर यूपीएस पोर्टल पर लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2025 निर्धारित की गई है इसलिए सभी पात्र व्यक्तियों को समय रहते यह प्रक्रिया पूर्ण करनी चाहिए।

किन्हें मिलेगा इसका फायदा

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) द्वारा अप्रैल 1, 2025 से लागू की गई एनपीएस विनिमय 2025 के अंतर्गत यूपीएस स्कीम को आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दिया गया है इसके तहत तीन श्रेणियां के केंद्रीय कर्मचारी शामिल होंगे_

  • पहली श्रेणी में वे कर्मचारी है जो 1 अप्रैल 2025 तक सेवा में है और एनपीएस के अंतर्गत आते हैं।
  • दूसरी श्रेणी में वे नए कर्मचारी शामिल है जो 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद केंद्र सरकार की सेवा में नियुक्त हुए हैं।
  • तीसरी श्रेणी में वे कर्मचारी शामिल है जो 31 मार्च 2025 या उससे पहले सेवानिवृत्ति हो चुके हैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले चुके हैं या नियम 56 (J) के अंतर्गत सेवा समाप्त कर चुके हैं।
  • इसके अलावा यदि इन श्रेणियां में आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है और उन्होंने यूपीएस के लिए विकल्प नहीं चुना था तो उनके वैध विवाहित जीवनसाथी को भी यह लाभ मिल सकेगा।

क्या है UPS

यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना है जिसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया है इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सेवा की अवधि और अंतिम आहारित वेतन के आधार पर स्थिर पेंशन प्रदान करना है । यूपीएस के तहत कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन योजना से स्विच ओवर कर सकते हैं और एकीकृत पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना में न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद रुपए 10000 प्रतिमाह पेंशन की गारंटी प्रदान की गई है।

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